पिथौरागढ़ । गंगोलीहाट में वर्ष 2022 के अवैध शराब तस्करी मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के कारावास और ₹5.27 लाख-₹5.27 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी रवि बोहर और नवीन, हरियाणा निवासी हैं, जिन्हें 23 सितंबर 2022 को पनार पुलिस चौकी की टीम ने चंडीगढ़ मार्का की अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन अधिकारी शोभित शर्मा की सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अवैध शराब तस्करी मामले में दो दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा, ₹5.27 लाख का जुर्माना
