पिथौरागढ़। सरकारी ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट करने और कर्तव्य पालन में बाधा डालने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय पिथौरागढ़ ने अभियुक्त लोकेश जोशी उर्फ बंटी निवासी सिमलगैर बाजार को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और ₹2,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, 1 जुलाई 2024 को नगरपालिका तिराहे पर ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल हरीश लटवाल ने सार्वजनिक स्थान पर हंगामा और गाली-गलौज कर रहे लोकेश जोशी को समझाने का प्रयास किया। इस पर अभियुक्त ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की, उनकी वर्दी फाड़ दी तथा जान से मारने की धमकी दी।
मामले में कोतवाली पिथौरागढ़ में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक सुशीला आर्या ने पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी जयपाल सिंह की प्रभावी पैरवी के बाद सीजेएम श्रीमती सुमन ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष के कारावास एवं ₹2,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पिथौरागढ़ पुलिस ने कहा है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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