पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, जनता से जरूरत भर ईंधन लेने की अपील

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जिला प्रशासन ने पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर आमजन से संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है तथा व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। लोगों से केवल आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल-डीजल खरीदने तथा अनावश्यक भंडारण से बचने को कहा गया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कहीं पेट्रोल-डीजल की अवैध जमाखोरी, ड्रमों में छिपाकर भंडारण या अधिक कीमत पर बिक्री की सूचना मिलती है, तो इसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दें। पेट्रोल पंपों से खुले बर्तनों, कैनों अथवा बोतलों में पेट्रोल-डीजल देना और लेना सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित बताया गया है।
प्रशासन के अनुसार पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी, अवैध स्टॉकिंग तथा ऊंचे दामों पर बिक्री Essential Commodities Act के तहत गंभीर और दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति, पेट्रोल पंप संचालक या बिचौलियों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण, भारी जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और कारावास तक की कार्रवाई की जा सकती है।
साथ ही प्रशासन ने आगाह किया कि घरों या असुरक्षित स्थानों पर पेट्रोल-डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण बड़े हादसों और आगजनी का कारण बन सकता है। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जागरूक नागरिकों का सहयोग ही कालाबाजारी पर रोक लगाने में सबसे बड़ी ताकत है।