उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: मतदाता नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया
कब तक नाम दर्ज कर सकते हैं:राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची जारी कर दी है, लेकिन जिनका नाम छूट गया है, वे अभी भी अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।नाम जोड़ने, संशोधन या हटाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाए गए हैं। यदि किसी का नाम अभी भी सूची में नहीं है, तो वे आवेदन कर सकते हैं।
कैसे नाम दर्ज करें:
मतदाता secvoter.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी मतदाता सूची में नाम देख सकते हैं।
यदि नाम नहीं है, तो निकटतम खंड विकास अधिकारी (BDO) या पंचायत चुनाव कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण:
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि स्थानीय निर्वाचन कार्यालय या आयोग द्वारा घोषित की जाती है, इसलिए आवेदन जल्द करें और पोर्टल या कार्यालय से ताजा जानकारी प्राप्त करें
