नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक पंचायत चुनाव संबंधी कोई भी प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए। यह फैसला पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होनी थी।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव परहाईकोर्ट की रोक!
