नैनीताल से बड़ी खबर सामने आई है जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे राज्य सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। अब प्रदेश सरकार जल्द ही पंचायत चुनावों के लिए नया कार्यक्रम घोषित करेगी। इस बार हरिद्वार जिले को छोड़कर उत्तराखंड के शेष 12 जिलों में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। कोर्ट के इस निर्णय से राज्य में पंचायत व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है।
हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों से स्टे हटाया ।
सरकार को काउन्टर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय
नोमिनेशन फाईल करने की आखरी तारिख 3 दिन से बढाई गई
पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए आगे बढाया गया ।