नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने स्पष्ट किया है कि 12 अंकों वाला आधार नंबर केवल पहचान का प्रमाण है, न कि नागरिकता, निवास स्थान या जन्मतिथि का प्रमाण।
UIDAI ने कहा कि कई स्थानों पर आधार को नागरिकता या जन्मतिथि के दस्तावेज़ के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो गलत है।
वहीं, डाक विभाग ने हाल ही में जारी आदेश में यह दोहराया कि आधार का उपयोग केवल पहचान सत्यापन के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह नागरिकता, निवास या जन्म तिथि का पक्का सबूत नहीं माना जाएगा।
यह स्पष्टीकरण उन सभी संस्थानों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आधार को सभी तरह के प्रमाणपत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
UIDAI ने किया स्पष्ट — ‘आधार’ सिर्फ पहचानका प्रमाण, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं
