त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनके बिना नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामांकन के लिए उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से भरा हुआ नामांकन पत्र, जमानत की रसीद ₹385 (ए.आर.ओ. से प्राप्त), तथा ग्राम, क्षेत्र एवं जिला पंचायत स्तर पर संबंधित अधिकारियों से प्राप्त अदेय प्रमाण पत्र (नोडयूज) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
शैक्षिक प्रमाण पत्र के तहत अनारक्षित पद हेतु कक्षा 10 तथा आरक्षित पद हेतु कक्षा 8 का प्रमाण पत्र मांगा गया है। आरक्षित महिलाओं को मायके पक्ष से जाति प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट की प्रति (जिसमें उम्मीदवार, प्रस्तावक एवं अनुमोदक का नाम हो), दो बच्चों, शौचालय, एवं प्लास्टिक प्रतिबंध से संबंधित शपथ पत्र भी आवश्यक हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी विवरण और शपथ पत्रों के साथ नामांकन पत्र की पूरी औपचारिकताएं पूरी होना अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों से समय से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखने की अपील की गई है।