एनडीपीएस एक्ट में सख्त फैसला, अभियुक्त को 15 वर्ष का कठोर कारावास

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पिथौरागढ़। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुनरावृत्ति अपराध पर माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश श्री शंकर राज ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व में दोषसिद्ध अभियुक्त लक्ष्मण सिंह सत्याल को एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 1.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त को इससे पूर्व 22 मई 2025 को एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कारावास हो चुका है। मामला 14 मार्च 2020 का है, जब थाना थल पुलिस ने उसके कब्जे से 520 ग्राम अवैध चरस बरामद की थी। निर्णय नशे के विरुद्ध सख्त संदेश देता है।