डिजिटल धोखाधड़ी पर राहत: RBI देगा ₹25,000 तक मुआवजा, उपभोक्ता संरक्षण नियमों में बड़ा बदलाव

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डिजिटल लेन-देन में बढ़ती साइबर ठगी और गलत बैंकिंग सेवाओं से परेशान ग्राहकों को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत छोटे-मोटे डिजिटल धोखाधड़ी मामलों में ग्राहकों को ₹25,000 तक का मुआवजा दिया जाएगा।
RBI के अनुसार ई-धोखाधड़ी से हुए नुकसान की 85 प्रतिशत राशि या अधिकतम ₹25,000, जो भी कम हो, मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी। यह सुविधा जीवन में केवल एक बार मिलेगी। यह पहल गलत बिक्री, साइबर फ्रॉड और ऋण वसूली से जुड़े बढ़ते जोखिमों को कम करने और ग्राहकों का भरोसा मजबूत करने के उद्देश्य से लाई जा रही है।