“उत्तराखंड में रजिस्ट्री शुल्क दोगुना, अब अधिकतम ₹50,000 देने होंगे”

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उत्तराखंड सरकार ने संपत्तियों की खरीद पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को दोगुना कर दिया है। पहले यह शुल्क अधिकतम ₹25,000 तक था, जिसे बढ़ाकर अब ₹50,000 कर दिया गया है। नियम के अनुसार, रजिस्ट्री शुल्क संपत्ति की कुल कीमत का 2% या फिर निर्धारित अधिकतम सीमा—जो भी कम हो—के आधार पर लिया जाता है। नए स्लैब के तहत 1 लाख तक ₹2,000, 5 लाख तक ₹10,000, 10 लाख तक ₹20,000 और 25 लाख से अधिक मूल्य वाली संपत्तियों पर ₹50,000 का शुल्क निर्धारित किया गया है।