चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की तैयारी,केंद्र को मिलेगा सीधा कानून बनाने का अधिकार

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केंद्र सरकार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे विनियम एवं कानून बनाने की शक्ति देता है, जहां अपनी विधानसभा नहीं होती। चंडीगढ़ को इस प्रावधान में शामिल किए जाने से प्रशासनिक फैसले और क़ानून केंद्र द्वारा अधिक स्पष्ट व सीधे तौर पर बनाए जा सकेंगे। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 240 का उद्देश्य ऐसे प्रदेशों में बेहतर शासन, शांति और विकास सुनिश्चित करना है।