उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में संशोधन की तैयारी कर रही है। नए प्रस्तावों के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण से जुड़े नियमों को और सख्त किया जाएगा। अब पंजीकरण से इनकार के फैसले को चुनौती देने की अवधि बढ़ाकर 45 दिन की जा सकती है। साथ ही पंजीकरण तभी रोका जाएगा जब संबंध कानूनी या धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन करेंगे — जैसे निषिद्ध संबंध, पहले से विवाहित व्यक्ति या नाबालिग होना।
UCC में बदलाव की तैयारी — लिव-इनरिलेशनशिप के नियम होंगे और कड़े
