राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आज से सख्त कदम उठाया गया है। अब 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। इस फैसले को लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। निगरानी के लिए CCTV कैमरे और अनाउंसमेंट स्पीकर भी लगाए गए हैं। यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे ₹10,000 तक जुर्माना भरना पड़ेगा। यह फैसला वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को नियंत्रित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
दिल्ली में पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, नियम तोडने पर जुर्माना
