देशभर में आज से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और टैक्स गणित में अहम बदलाव आएंगे। नए नियमों के तहत HRA अब बेसिक सैलरी का 50% माना जाएगा और क्लेम के लिए एम्प्लॉयर की डिटेल देना अनिवार्य होगा। सालाना ₹50,000 से अधिक ब्याज आय पर TDS कटेगा। बच्चों के हॉस्टल खर्च पर टैक्स छूट ₹300 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दी गई है। वहीं, कर्मचारियों को मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स छूट सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है, जिससे राहत मिलेगी।
आज से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू, सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव
