आज 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है, जिसके साथ टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव हुए हैं। अब फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर की जगह केवल “टैक्स ईयर” लागू होगा। ITR-1 और ITR-2 भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, जबकि ITR-3 और ITR-4 की 31 अगस्त तय की गई है।
HRA क्लेम के लिए मकान मालिक का PAN और रेंट प्रूफ देना अनिवार्य होगा। फूड कार्ड पर टैक्स छूट ₹50 से बढ़ाकर ₹200 प्रति मील कर दी गई है। वहीं गिफ्ट और वाउचर पर टैक्स फ्री लिमिट ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है।
1 अप्रैल से बड़े बदलाव: नया इनकम टैक्स एक्ट लागू, नियमों में अहम परिवर्तन
