उत्तराखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर दावेदारी कर रहे लोगों ने प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न लोगों के मन में उभर रहा है—क्या है इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता?
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जैसे पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है।
ग्राम प्रधान के पद पर अनारक्षित (सामान्य वर्ग) के लिए हाईस्कूल (10वीं पास) होना अनिवार्य है। जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8वीं पास निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार, क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC) के लिए भी अनारक्षित वर्ग के लिए हाईस्कूल पास, जबकि आरक्षित वर्ग एवं महिलाओं के लिए आठवीं पास होना आवश्यक है।
जिला पंचायत सदस्य (Zila Panchayat) के लिए भी समान नियम लागू हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण राजनीति में शिक्षित नेतृत्व को बढ़ावा देना है, ताकि पंचायत स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सके।