हवाई यात्रा के दौरान सही पैकिंग और निर्धारित मात्रा के साथ शराब ले जाना वैध है। केबिन बैग में 100 मिलीलीटर से अधिक शराब ले जाने की अनुमति नहीं है और कंटेनर पारदर्शी व रिसाव रहित होना चाहिए। DGCA नियमों के अनुसार घरेलू उड़ानों में यात्री अपने चेक-इन लगेज में 5 लीटर तक शराब ले जा सकते हैं। यह मात्रा अलग-अलग बोतलों में हो सकती है, लेकिन हर बोतल में अल्कोहल की मात्रा 70% ABV से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियमों का पालन न करने पर एयरलाइन कार्रवाई कर सकती है।
फ्लाइट में शराब ले जाना है वैध, लेकिन नियम जानना जरूरी—केबिन में 100 ml से ज्यादा नहीं, चेक-इन में 5 लीटर तक अनुमति
