अक्सर लोग सुरक्षा के लिहाज से अपने कीमती गहने बैंक लॉकर में रखते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम जानना बेहद जरूरी है। RBI के अनुसार, लॉकर में रखे गहनों या कीमती सामान की पूरी जिम्मेदारी बैंक नहीं लेते। चोरी, आग, डकैती या बैंक कर्मचारियों की लापरवाही से नुकसान होने पर बैंक की अधिकतम जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक ही सीमित होती है। वहीं बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की कोई भरपाई बैंक नहीं करता। ऐसे में लॉकर को पूरी तरह जोखिममुक्त समझना सही नहीं है।
गहने लॉकर में रखना कितना सुरक्षित? RBI के नियम जानना है ज़रूरी
