नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट में अब 19 अगस्त को सुनवाई

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जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने आज कोई निर्णय नहीं सुनाया और अब मंगलवार, 19 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है। चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

अदालत री-पोल (पुनर्मतदान) से जुड़े मुद्दे पर भी मंगलवार को ही विचार करेगी। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद आरोपी भाजपा नेताओं और अपहरणकर्ताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सुनवाई के दौरान एसएसपी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने पांचों जिला पंचायत सदस्यों की दलीलें सुनने से इंकार कर दिया। बेंच ने साफ कहा कि ये सदस्य पहले से ही गुमराह कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी और एसएसपी को एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसमें अब तक की कार्रवाई और घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा लिखित रूप से प्रस्तुत करना होगा।