शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सरकारी बैंकों को शिक्षा ऋण की आवेदन प्रक्रिया एक महीने की जगह 15 दिन में पूरी करनी होगी। इस अवधि में बैंक को आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर इसकी जानकारी आवेदक को देनी होगी।
वित्त मंत्रालय ने बैंकों को इसके लिए केंद्रीयकृत क्रेडिट प्रक्रिया व्यवस्था (Centralized Credit Processing System) बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कर्ज की मंजूरी अभी भी आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजों, सह-आवेदक या गारंटर की उपस्थिति और अन्य पात्रता मानदंडों पर निर्भर करेगी।
बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदन प्राप्त होने के 3 से 5 कार्यदिवसों में उसका आकलन कर लें और 15 दिन के भीतर अंतिम निर्णय लें। यह कदम शिक्षा ऋण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में उठाया गया है।