गोवा नाइटक्लब का 2024 में खत्म हो गया था लाइसेंस, पंचायत की लापरवाही से 25 लोगों की गई जान

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गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब अग्निकांड मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। चार सदस्यीय मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नाइटक्लब का ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में ही समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद इसे बंद नहीं कराया गया। रिपोर्ट के अनुसार, नाइटक्लब के संचालन पर प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय पंचायत की थी, जिसने समय पर कार्रवाई नहीं की और स्थल को सील नहीं किया। इस लापरवाही के कारण बिना वैध अनुमति के क्लब संचालित होता रहा। गौरतलब है कि इस अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे।