उत्तराखण्ड शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के अंतर्गत अध्यक्ष जिला पंचायत पदों हेतु अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। शासनादेश संख्या 1088 दिनांक 01 अगस्त 2025 के अनुसार, जनपद हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में आरक्षण निर्धारण कर दिया गया है। यह निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 243 D तथा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम और नियमावली 2025 के तहत आपत्तियों के निस्तारण के बाद किया गया है। अंतिम आरक्षण सूची जारी होने के साथ ही संभावित प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है।
