उत्तराखंड के निजी स्कूलों में बच्चों को भारी बस्तों से मुक्ति दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने तय मानकों का पालन न करने वाले प्राइवेट स्कूलों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) वापस लेने का निर्णय लिया है। नियमों के मुताबिक छोटे बच्चों का बस्ता अधिकतम 1.6 किलो और 12वीं तक के विद्यार्थियों का बस्ता 5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
भारी बस्ते ढोने पर स्कूलों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा विभाग सख्त
