धामी कैबिनेट की बैठक—19 फैसलों पर मुहर, मुआवजा बढ़ा, ग्रीन बिल्डिंग नीति से लेकर कोचिंग तक कई अहम निर्णय

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  1. बिजली लाइनों व टावरों का मुआवजा बढ़ा — टावर से 1 मीटर परिधि तक की भूमि का भुगतान अब 200% सर्किल रेट पर।
  2. सर्किल रेट बनाम मार्केट रेट अंतर — समीक्षा के लिए नई समिति का गठन।
  3. छोटे अपराधों में जेल खत्म — अब जुर्माना आधारित व्यवस्था, पेस्टिसाइड उल्लंघन पर ₹5 लाख तक जुर्माना।
  4. ग्रीन बिल्डिंग नीति मंजूर — प्लैटिनम को 5% FAR, गोल्ड 3%, सिल्वर 2% अतिरिक्त FAR लाभ।
  5. वाणिज्यिक क्षेत्रों में राहत — अब बैक-सेटिंग आधारित ग्राउंड कवरेज नियम लागू।
  6. इको-रिज़ॉर्ट नियम सरल — अब सामान्य रिज़ॉर्ट की तरह उपयोग, लैंड-यूज़ बदलना नहीं होगा।
  7. सड़क की न्यूनतम चौड़ाई तय — पहाड़ में 6 मीटर, मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर अनिवार्य।
  8. ऊंचाई नियमों में बदलाव — सड़क-स्तर पार्किंग की ऊँचाई अब कुल ऊँचाई में शामिल नहीं होगी, “मोटल” श्रेणी समाप्त।
  9. लैंड-पूलिंग नीति को मंजूरी — अब स्कीम के रूप में लागू; भूमि मालिकों को विकसित क्षेत्र में हिस्सा मिलेगा।
  10. GST/VAT संशोधन अध्यादेश पास — कर प्रशासन को सरल बनाने पर बल।
  11. तकनीकी विश्वविद्यालयों में भर्ती नियम बदले — फैकल्टी भर्ती अब PSC नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर।
  12. PWD जेई पद नियम संशोधन — 5% प्रमोशन समाप्त; 10 साल सेवा के बाद सीधे जेई बनने का प्रावधान।
  13. नैनी सैणी एयरपोर्ट एएआई को — संचालन व्यवस्था बदली; कल्याणपुर भूमि नियमितीकरण में 2004 सर्किल रेट लागू।
  14. घासियारी कल्याण योजना संशोधन — सब्सिडी 75% से घटाकर 60% की गई।
  15. रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना — GST/रॉयल्टी रिम्बर्स की जाएगी।
  16. सगंध पौधा केंद्र का नया नाम — अब Institute of Perfume।
  17. पुराने वाहन स्क्रैप पर छूट — 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन पर टैक्स छूट।
  18. युवा भविष्य निर्माण योजना — UPSC, NET, GATE आदि के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास, डाउट-क्लियरिंग सुविधा।
  19. अधिवक्ता व अभियोजन प्रणाली सुधार — 7 साल से कम सजा वाले मामलों की अपील जिला स्तर पर, गंभीर मामलों की राज्य स्तर पर सुनवाई।