पुलिस को नशे के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी न्यायिक पैरवी के आधार पर न्यायालय ने हेरोइन तस्करी के एक मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी के.एस. रावत के पर्यवेक्षण में चले प्रकरण में विशेष सत्र न्यायाधीश श्री शंकर राज की अदालत ने अभियुक्त ललित चंद्र उर्फ लल्ली निवासी दौला, पिथौरागढ़ को 01 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर 2020 को कोतवाली पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने एपीएस रोड के पास से अभियुक्त को 2.8 ग्राम हेरोइन (स्मैक) के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संजय सिंह द्वारा की गई, जबकि अदालत में प्रभावी पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने की। पुलिस ने इसे नशा रोकथाम अभियान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
हेरोइन तस्कर को अदालत ने सुनाई एक वर्ष की सजा, ₹10 हजार जुर्माना
